अब घर बैठे मिलेगी जमीन की रजिस्ट्री के लिए तत्काल ई-अपाॅइंटमेंट: उपायुक्त
जमीन रजिस्ट्री में पारदर्शिता के लिए सरकार ने लागू किया नया नियम
हिसार, 16 अगस्त।
उपायुक्त डाॅ. प्रियंका सोनी ने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश सरकार ने तत्काल ई-अपाॅइंटमेंट लेने का नया नियम लागू किया है। अब तत्काल ई-अपाॅइंटमेंट की सुविधा का लाभ किसी दफ्तर में जाने की बजाय घर बैठे लिया जा सकता है।
उपायुक्त ने बताया कि राजस्व विभाग के वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव के कार्यालय से प्राप्त पत्र के अनुसार रजिस्ट्रेशन आॅफ इंस्ट्रूमेंट्स अंडर सेक्शन 17 एंड 18 आॅफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत तत्काल ई-अपाॅइंटमेंट की दरों को तर्कसंगत करते हुए 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि अब तक भूमि रजिस्ट्रेशन के लिए सीएससी, सब-रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब-रजिस्ट्रार या वेब हेलरिस केंद्रों आदि के कार्यालयों में जाकर नकद भुगतान के आधार पर तत्काल ई-अपाॅइंटमेंट लेनी होती थी। लेकिन अब इस कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने इस नियम में संशोधन किया है।
अब आमजन घर बैठे जमाबंदी पोर्टल यानी जमाबंदी डाॅट एनआईसी डाॅट इन पर प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन मीनू के अंतर्गत आवेदन करके रजिस्ट्री के लिए तत्काल ई-अपाॅइंटमेंट ले सकता है। तत्काल अपाॅइंटमेंट के इच्छुक आवेदकों को प्रतिदिन निर्धारित समय का टाइम स्लाॅट उपलब्ध करवाया जाएगा। आवेदक निर्धारित टाइम स्लाॅट के दौरान भूमि रजिस्ट्रेशन का कार्य करवा सकता है
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